संविधान ने दिए हैं मतदाताओं को ये अधिकार

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भारतीय संविधान में नागरिकों को कई तरह के अधिकार दिए हैं। वोट डालने का अधिकार भी उनमें से एक है। आइए जानते हैं वोट डालने के संबंध में नागरिकों को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं।

✅ मतदान नागरिकों का मौलिक अधिकार है। लेकिन प्रत्येक मतदाता को एक ही वोट डालने का अधिकार है।
✅ 18 साल की आयु पूरी करने के बाद नागरिक वोट डाल सकते हैं।
✅ मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। इसमें उम्मीदवारों के घोषणा पत्र, वित्तीय लेखा-जोखा, अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी शामिल है।
✅ पसंद का उम्मीदवार न होने पर मतदाता को नोटा यानि किसी को भी न चुनने का अधिकार है।
✅ जो मतदाता, मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें चुनाव आयोग की मदद से डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार है।
✅ 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को घर बैठे ही वोट देने का अधिकार है।
✅ सामान्य जनता के अलावा, पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति भी वोट दे सकता है।
✅ जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है या सजा काट रहा है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।

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